छत्तीसगढ़ हाईकोर्अ ने स्पष्ट किया कि पत्नी के खाते में जमा रकम की वास्तविक प्रकृति और उसे वापस पाने के दावे की वैधता का फैसला अभी नहीं हुआ है।