ट्रम्प का 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' पर मानहानि केस खारिज:जज बोले- दलीलें बेबुनियाद; रिपोर्ट में ट्रम्प और एपस्टीन के बीच संबंध होने का दावा किया गया था

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अमेरिका की एक अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' अखबार और उसके मालिक रूपर्ट मर्डॉक पर किया गया अरबों डॉलर का मानहानि केस खारिज कर दिया है। अखबार ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रम्प के संबंध बदनाम अमीर कारोबारी जेफरी एपस्टीन के साथ थे। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2003 में एपस्टीन के 50वें जन्मदिन के एक एल्बम में एक चिट्ठी मिली थी, जिस पर ट्रम्प का नाम लिखा था। इस चिट्ठी में एक बिना कपड़ों वाली महिला का रेखाचित्र (स्केच) बना था और अंत में जन्मदिन की बधाई थी। ट्रम्प ने इसे झूठा बताते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, और इससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मियामी के जज डैरिन गेल्स ने केस रद्द कर दिया। जज ने कहा कि ट्रम्प यह साबित नहीं कर पाए कि अखबार ने जानबूझकर दुर्भावना से यह खबर छापी थी। उनकी दलीलें बेबुनियाद थीं। जज बोले- ट्रम्प की दलीलें बेबुनियादी जज ने ये भी कहा कि ट्रम्प जबरन अखबार की जांच-पड़ताल में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने यह फैसला स्थायी तौर पर सुनाया है, यानी ट्रम्प अब इस मामले को दोबारा अदालत में नहीं ले जा सकते। करोड़पति फाइनेंसर था यौन अपराधी एपस्टीन जेफ्री एपस्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया। उसे 13 महीने की जेल हुई। 2019 में जेफ्री को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली। उसकी पार्टनर घिसलीन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया। वह 20 साल की सजा काट रही है। --------------------- एपस्टीन फाइल्स से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… एपस्टीन फाइल- ट्रम्प पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप: नए दस्तावेज में खुलासा अमेरिका में न्याय विभाग ने कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए हैं। एफबीआई को दिए इंटरव्यू में महिला ने दावा किया कि एपस्टीन ने उसकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रम्प से कराई थी। ट्रम्प ने उनका यौन शोषण किया। तब वे नाबालिग थीं। ये पेज पहले जारी नहीं किए गए थे। पूरी खबर यहां पढ़ें…