CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के समय मांगने के बाद लिया। वकील ने चुनाव आयोग के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। आयोग का जवाब पिछली रात ही दाखिल हुआ था।