दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट से करीब 43 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब कोई व्यक्ति पहले से वोटर है, तो उसे दोबारा Form-6 भरने की जरूरत क्यों है?