कुल्हाड़ी से वार करके पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को बैतूल जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में मृतका की 13 वर्षीय बेटी घटना की अहम गवाह थी।