एमपी में ऊंची इमारत बनाने के नियम बदले, 45 मीटर से हाई बिल्डिंग के लिए विशेष कमेटी का क्लीयरेंस अनिवार्य

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प्रदेश में 15 मंजिला से अधिक या 45 मीटर से ज्यादा ऊंचे बहुमंजिला भवनों को मंजूरी देने से पहले नगर निगम या नगरीय निकायों को एक विशेष साइट क्लीयरेंस कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।