हाई कोर्ट ने बस चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर दायर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपील निरस्त करते हुए 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है।