MP हाईकोर्ट ने सीधी कॉलेज के कर्मचारियों का आदेश किया निरस्त, 15 साल नौकरी फिर भी नहीं मिला स्थाई दर्जा

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी कॉलेज के 11 कर्मचारियों को स्थाई कर्मी दर्जा देने का आदेश निरस्त किया। कोर्ट ने कट-ऑफ तिथि से निरंतर सेवा का प्रमाण जरूरी बताया।