मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी कॉलेज के 11 कर्मचारियों को स्थाई कर्मी दर्जा देने का आदेश निरस्त किया। कोर्ट ने कट-ऑफ तिथि से निरंतर सेवा का प्रमाण जरूरी बताया।