छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि परिवार के किसी सदस्य के कम वेतन वाली नौकरी में होने मात्र से अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की अदालत ने नगर पंचायत धामधा के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पिता के सफाई कर्मचारी होने का हवाला देकर बेटे का आवेदन ठुकरा दिया गया था।