प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गरोठ निरंजन कुमार पांचाल ने दो साल पहले चार बच्चों को कुएं में धकेलकर हत्या करने वाली महिला को चार बार के आजीवन कारावास से दंडित किया। साथ ही 2000-2000 रुपये का जुर्माना भी किया था।