सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला बदर का आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बंद किए गए मामले को दोबारा खोलकर जिला बदर नहीं किया जा सकता। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि कई आपराधिक मामले होना ही जिला बदर का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।