छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है।