छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत के सीईओ के खिलाफ जारी अवमानना का शो-कॉज नोटिस वापस ले लिया है। सीईओ ने अदालत में मेडिकल दस्तावेज पेश कर बताया था कि वे वायरल फीवर और पेचिश के कारण बेड रेस्ट पर थे, जिसके चलते वे व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके थे। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की अदालत ने दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।