छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरगुजा के पूर्व लिपिक मोहम्मद साबिर के खिलाफ 1992 में दर्ज FIR के आधार पर 23 जून 2026 को पेश की गई 34 साल पुरानी चार्जशीट और अदालती संज्ञान को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने स्पष्ट किया कि उचित समय में जांच पूरी करना राज्य का दायित्व है और किसी व्यक्ति के सिर पर दशकों तक मुकदमे