मध्य प्रदेश में अब मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर, बिजनेस सेंटर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र रात को भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तीकरण संहिता 2026 विधेयक को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है।