छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने बिलासपुर नगर निगम के दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय गोकुल भास्कर की पत्नी सीताबाई भास्कर को देय ग्रेच्युटी राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर करने का निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिया है।