कलेक्टर रुचिका चौहान ने निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बिलौआ क्षेत्र में प्रतिबंधित खदानों से किसी भी प्रकार का उत्खनन एवं परिवहन नहीं होना चाहिए। इसकी वस्तुस्थिति पर भी निगरानी रखें।