छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 16 साल से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों के पक्ष में अहम फैसला देते हुए 90 दिन के भीतर उनके अभिलेखों का मिलान 2022-24 में नियमित हुए कर्मचारियों से करने के निर्देश दिए हैं। स्थिति समान मिलने पर उन्हें भी पिछली तिथि से नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।