बिलासपुर हाई कोर्ट ने बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू) के पद पर चयन सूची में नाम आने के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा वर्ष 2015 में पारित आदेश को रद कर दिया है।