अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब देर करना महंगा पड़ सकता है। एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। इस डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको लेट फीस, ब्याज और कई अन्य वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।