मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा रद्द कर बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार घटना के वक्त पीड़िता बालिग थी।