विशेष न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा मामले में पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित आठ आरोपितों को दोषमुक्त किया। अदालत ने कहा, केवल बहस करना अपराध नहीं माना जा सकता।