मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने जेसी मिल्स के 7,839 पूर्व कर्मचारियों के नए दावों को खारिज करते हुए बकाया राशि पर 4% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है।