नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर पालिक निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।