27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की वैधता पर सुनवाई में नया मोड़, हाई कोर्ट में सरकार की दलील पर उठे सवाल

Wait 5 sec.

ओबीसी पक्ष ने हाई कोर्ट में सवाल उठाया कि यदि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसका पूरा जिम्मा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर कैसे डाला जा सकता है। पक्ष ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले लागू हो चुका था और उसके बाद ओबीसी आरक्षण का कानून प्रभावी हुआ।