छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट के मामलों में 15 दिनों में जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई, समय सीमा तय

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हाई कोर्ट ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।