लोक शिक्षण संचालनालय ने विलय प्रक्रिया से प्रभावित हुए शिक्षकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के तहत प्रभावित शिक्षकों को स्वेच्छा से स्कूल चुनने या यथावत रहने का बड़ा विकल्प दिया गया है।