जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलौदाबाजार ने एक्सिस बैंक भाटापारा शाखा की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी मानते हुए पीड़ित ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह काटी गई 87,536 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज, 15,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 7,000 रुपये वाद व्यय के साथ लौटाए।