छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज की, राइस मिल को 43.30 लाख देने का दिया आदेश

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राज्य उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी पर रोक लगाते हुए दुर्ग की किशोर सारटेक्स एंड राइस मिल के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर उपभोक्ता की काउंटर अपील स्वीकार की और वास्तविक रिपेयर बिल के आधार पर 43,30,423 रुपये का भुगतान 8% वार्षिक ब्याज के साथ करने का आदेश दिया।