प्रेमी संग रहने के लिए बालिग लड़की स्वतंत्र, पर लिव-इन से शादी को नहीं मिलेगी वैधता: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दी अनुमति

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विवाह की वैधता का निर्णय सक्षम न्यायालय ही करेगा।