राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत बड़े शहरों में सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश दिया है.