बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच-परख जरूरी है।