'कोई पेनल्टी, कोई जब्ती नहीं… दिल्ली-NCR में पुरानी कारों पर SC का बड़ा फैसला

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Delhi Old Vehicles News: दिल्ली में पुराने वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.