Karnataka Fix Cinema Ticket Prices: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को पूरे राज्य में सिनेमा हॉल के टिकटों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत अब सभी फिल्मों और सिनेमाघरों के लिए, चाहे वे मल्टीप्लेक्स हों, या फिल्म की भाषा चाहे जो भी हो, मनोरंजन टैक्स सहित अधिकतम 200 रुपये प्रति शो टिकट की कीमत फिक्स की गई है.न्यूज़ एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रस्ताव कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियम 2025 के अंतर्गत आता है और गृह विभाग द्वारा कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है.सिनेमा हॉल हो या मल्टीप्लेक्स टिकट का दाम फिक्स कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद से सभी सिनेमा प्रेमी खुश नजर आ रहे हैं. सरकार के इस आदेश के पीछे लोगों को थिएटर जाने के लिए प्रोत्साहित करना भी माना जा रहा है. राज्य सरकार के निर्देशानुसार टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत अब 200 रुपये तक होगी. ये नियम सभी प्रकार के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पर लागू होंगे. ऐसे में अब थिएटर चालक अपनी मनमानी नहीं दिखा पाएंगे.किस नियम के तहत लिया गया फैसला ?प्रक्रिया के अनुसार मसौदा सार्वजनिक इनपुट के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर कोई भी आपत्ति या सुझाव आमंत्रित है. मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि नियम 55 के उपनियम (6) में प्रावधान जोड़ा जाएगा. बशर्ते कि राज्य के सभी सिनेमाघरों में, मल्टीप्लेक्स सहित, सभी भाषाई फिल्मों के लिए प्रत्येक शो के टिकट की कीमत मनोरंजन कर सहित 200 रुपये से अधिक नहीं होगी.इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन में मौजूदा 2014 के नियमों से नियम 146 को हटाना शामिल है. इसमें कहा गया है कि उक्त नियमों में नियम 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी.ये भी पढ़ें: 'सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े, बाकियों के छोड़े', असम में बुलडोजर एक्शन पर महमूद मदनी ने उठाए सवाल