संविदा शिक्षक(Contract teacher) भर्ती को लेकर वर्ष 2015 में दायर एक याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(High Court) की ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे लापरवाही और कानून की नजर में अस्वीकार्य बताया है।