हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ ने मणिपुर-त्रिपुरा कैडर के आइएएस एमएल मीणा की वह याचिका निरस्त कर दी, जिसके जरिए उन्होंने अपने मूल कैडर मणिपुर से दूसरे राज्य में ट्रांसफर की मांग की थी।