इस छूट का लाभ अगले एक-दो दिन में ऐसे लगभग सौ कैदियों को मिलेगा, जिनकी सजा लगभग 60 दिन या उससे कम बाकी रह गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को अच्छे आचरण वाले कैदियों की सजा में एक वर्ष में अधिकतम 60 दिन की छूट देने का अधिकार है।