ग्वालियर में बिना कायदे चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर कसेगा शिकंजा, 7 दिन में रिपोर्ट देंगे एसडीएम

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कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान मेंटल हैल्थ केयर एक्ट के तहत नशा मुक्ति केन्द्रों का पंजीयन एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के मापदण्डों का पालन, मनोचिकित्सकों की व्यवस्था इत्यादि खासतौर पर देखने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए हैं। एसडीएम के नेतृत्व में गठित किए गए जांच दलों में कई अधिकारियों को शामिल किया गया है।