संस्थान द्वारा मना करने पर दो छात्रों के अभिभावक ने आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमन मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए FIITJEE को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर फीस वापसी के साथ 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट हेतु अतिरिक्त राशि तथा वाद व्यय का भुगतान करें।