छात्राओं से छेड़छाड़ और Bad Touch करने वाले शिक्षक को Chhattisgarh HC से नहीं मिली राहत, सजा बरकरार

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ बैड टच के आरोपी शिक्षक की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में फास्ट-ट्रैक पाक्सो अदालत का फैसला बरकरार रखा है। साथ ही अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि शिक्षक का पद जिम्मेदारी और विश्वास का होता है।