Lakhimpur Kheri News: इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले uphorticulture.gov.in पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और खसरा की नकल लगेगी. उद्यान विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा.