हाई कोर्ट ने मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। साथ ही निर्देशित किया है कि चार सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।