एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, वाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, हाईक, एसएमएस, टेलिग्राम पर प्रसारित साम्प्रदायिक, सामाजिक और जातिगत भावनाओं एवं द्विवेष भड़काने वाली सामग्री पर भी लोग बगैर देखे कमेंट्स और लाइक कर देते है। ऐसा करने पर धारा 163 (नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपराध है।