GST 2.0: गुटखा, सिगरेट तो ठीक, मगर शराब का क्या होगा? महंगी होगी या सस्ती?

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GST 2.0: सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू पर अब जीएसटी 40 फीसदी कर दिया गया है, लेकिन शराब को एक बार फिर इस दायरे से बाहर रखा गया है. इसका बड़ा कारण राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा शराब पर लगने वाले टैक्स से आना है.