इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि शहर में कोई दूसरी भागीरथपुरा बने। नगर निगम सतर्कता बरते और संबंधित क्षेत्र में नलकूपों के पानी की सतत सेंपलिंग करे।