आकाशीय बिजली से पति की मौत, राहत राशि के लिए भटक रही महिला को हाईकोर्ट से मिली दो हफ्ते में फैसले की राहत

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आकाशीय बिजली से मौत के मामले में अहम आदेश पारित किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने की।