एक अप्रैल से लागू होगा नया आय कर कानून, पितृ ही नहीं अब मातृ पक्ष भी दे सकेगा कर मुक्त उपहार

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प्रीवियस इयर और असेसमेंट इयर जैसे भ्रम पैदा करने वाले वर्गीकरण के स्थान पर सिर्फ टैक्स ईयर होगा। इससे टैक्स कैलकुलेशन करना और समझना दोनों आसान हो जाएगा।