सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए हिंदू, बौद्ध और सिख होना ज़रूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दर्जे के मामले में एक अहम फ़ैसला सुनाया है.