अविभाजित मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे स्व. प्यारेलाल कंवर के छोटे बेटे-बहू और पोती की हत्या मामले में हाई कोर्ट ने बड़े बेटे और बहू को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है।