पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद (शिकायत) का प्रावधान है,उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह गलत है।